आयकर विभाग ने करदाताओं को वित्तीय वर्ष 2022-23 (एसेसमेंट ईयर 2023-24) के लिए विलंबित/संशोधित आईटीआर दाखिल करने की अपील की है
विलंबित आईटीआर दाखिल करने की तय तारीख 31 दिसंबर, 2023
नई रिजीम में रिटर्न भरने से नहीं ले सकतें कई कटौतियों का लाभ
ऑयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए सेवाएं शनिवार और रविवार को भी उपलब्ध रहेंगी
आयकर विभाग ने कहा है कि वित्त वर्ष 2022-23 के लिए ITR भरने की आखिरी तारीख आगे नहीं बढ़ाई जाएगी
इनकम टैक्स रिटर्न में दर्ज विवरण मेल न खाने पर विभाग नोटिस भेज सकता है
रिटर्न दाखिल नहीं किया है तो इसमें ब्याज की रकम का जिक्र करना न भूलें
तय तारीख तक इनकम टैक्स रिटर्न न भरने पर जुर्माने के साथ सजा का भी प्रावधान है
इनकम टैक्स रिटर्न दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई है
इस मामले में भारी पड़ सकती है छोटी सी लापरवाही